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प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जाट के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक, यथास्थान कार्यभार ग्रहण किया


उमाशंकर शर्मा टोडारायसिंह । 

 कस्बे में पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह के प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जाट के तबादले पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर डिवीजन बेंच द्वारा स्थगन आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा  23 नवंबर 2025 को प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जाट का तबादला पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरथुना (जिला बांसवाड़ा) किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जाट द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। मामले की सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2025 को तबादला आदेश पर स्थगन प्रदान किया। इसके क्रम में प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जाट ने 20 दिसंबर 2025 को पुनः अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। न्यायालय में प्रधानाचार्य की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह भाटी एवं जितेंद्र सिंह चौधरी ने प्रभावी रूप से पक्ष रखा, और बताया कि गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी से अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में तबादला करना अनुचित है और स्थगन आदेश जारी करवाने हेतु पैरवी की,जिसके बाद न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया।



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