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15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस पर विशेष: शोषण के शिकार होने से बचने के लिए सरकार के साथ साथ उपभोक्ताओ को भी जागरूक रहने की बहुत ही आवश्यकता है।



अजमेर, 14 मार्च। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अजमेर के नीवर्तमान सदस्य दिनेश चतुर्वेदी ने कहा कि उपभोक्ताओं को शोषण के शिकार होने से बचने के लिए सरकार के साथ साथ उन्हें भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों के प्रति उपभोक्ता जागरूक होगा और नई तकनीकी और समय के साथ आ रहे बदलावों के साथ शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर खरीददारी करेगा और गुणवत्त्ता हीन उत्पाद मिलने पर उसकी शिकायत करने की आदत डालेगा तभी जाकर उपभोक्ता राहत प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उप‌भोक्ताओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर इंटरनेशनल संस्था द्वारा विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमरमर इन्टरनेशल संस्था द्वारा प्रतिवर्ष कंज्यूमर थीम भी तय की जाती है । इस वर्ष की उपभोक्ता थीम रखी है कि उपभोक्ता सुरक्षित हो ,सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता" उन्होंने कहा उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद मिले,उपभोक्ता आश्वस्त हो की उसे गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे ऐसा भरोसेमंद बाजार मिले तो उसके लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा यह प्रयास हो कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित विश्वसनीय भरोसेमंद उत्पाद मिले ,खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों से उपभोक्ताओं की रक्षा हो इसके लिए उत्पाद सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देना चाहिए। उत्पाद निर्माता और सरकार का सहयोग प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों और प्रोटोकॉल बनाने के लिए परस्पर सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। डिजिटल उपभोक्ता सुरक्षा पर ऑन लाइन और ऑफ लाइन दोनों बाजारो को समझा जाकर कमियों को दूर किया जाना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा विभाग , उपभोक्ता विभाग,रसद विभाग, उपभोक्ताओं के हितों हेतु कार्य करता है। उपभोक्ता अपने साथ हुए हनन के खिलाफ उपभोक्ता विभाग त्वरित कार्यवाही भी करता है फिर भी उपभोक्ता को किसी भी तरफ से कोई राहत नहीं मिले तो जिला मुख्यालय पर गठित न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपना परिवाद दर्ज करवाकर क्षतिपूर्ति एवं निवारण प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता जागरूकता के लिए हर वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 1962 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा दिए गए भाषण से प्रेरित होकर 15 मार्च 1983 को नागरिकों को दिए अधिकारों से सम्पूर्ण विश्व में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को स्वीकारा था इस कारण 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में मनाया जाता है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में वर्तमान समय में नई तकनिकी एवं साइबर क्राइम एवं ऑन-लाइन खरीददारी के कारण आज विश्व में कही से भी उपभोक्ता खरीददारी कर सकता है। इसलिए अधिनियम 1986 में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई जो भारत सरकार द्वारा नया अधिनियम 2019 को 20 जुलाई, 2020 को लागू किया गया।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शोषण का कारण सीमित सूचना, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा, साक्षरता की कमी, अपने अधिकारों के बारे में अल्प जानकारी होना है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को संविधान में सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिए गए है। राइट टू रिपेयर अधिकार भी उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता आयोगों को सशक्तिकरण करने के लिए इनफ्रास्टक्चर बढ़ाने की आवश्यकता हैं। प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करने, सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों में ग्राम पंचायतो में उपभोक्ता क्लब का गठन कर उन्हें सशक्त कर उपभोक्ता साहित्य उपलब्ध करवाने एवं उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष, सदस्य के वेतन विसंगतिकरण को दूर कर केन्द्र-सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मॉडल नियम 2020 लागू करने की अति आवश्यकता है। समय-समय पर जिला उपभोक्ता आयोग एवं जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच उपभोक्ता जागरूकता हेतु संगोष्ठी का आयोजन करने एवं पीड़ित उपभोक्ता को त्वरित राहत प्रदान करने जैसे कार्य को प्राथमिकता देने की महत्ती आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन के टोल फ्री न० 1800-180-6030. व्हाट्सएप न 7230086030

ई मेल - state Consumer help. liner Raj, gmail,com. पर एवं 

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4000 एवं 

1915 नंबर पर अपनी शिकायत दे सकता है। इसी प्रकार साइबर क्राइम होने पर साइबर सेल नम्बर 1930 पर कॉल कर सकते है एवं साइबर क्राइम गवर्मेंट डॉट कॉम पर ईमेल कर राहत प्राप्त कर सकते है।     


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