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पाली पोक्सो कोर्ट का सख्त फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले पिता को उम्रकैद

दमदार पैरवी से दोष सिद्ध, न्यायालय ने कहा—ऐसे जघन्य अपराधों में कठोर सजा जरूरी 
पाली स्थित विशेष पोक्सो न्यायालय ने एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सेशन केस संख्या 60/2025 में दिया गया यह फैसला समाज में कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है।मामले की शुरुआत 8 मई 2025 को थाना खिंवाड़ा में दर्ज एफआईआर से हुई थी, जिसमें पीड़िता की नानी ने अपनी नाबालिग नातिन के साथ उसके पिता द्वारा लंबे समय से किए जा रहे यौन शोषण का खुलासा किया। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी कई वर्षों से पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा और डराने-धमकाने के जरिए उसे चुप रहने को मजबूर करता था।पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गहन अनुसंधान किया तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया। पोक्सो कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखते हुए पूरी प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ संचालित किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी कुलदीप सिंह, एडवोकेट प्रवीण चौहान एवं एडवोकेट योगेश शर्मा ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के जघन्य अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि कानून के सामने कोई भी अपराधी बच नहीं सकता।

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